नई दिल्ली । अगले साल से छोटे और सीमांत किसानों को बिना गारंटी के दो लाख रुपये तक का कर्ज बैंकों से मिल सकेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने 1 जनवरी से किसानों के लिए ऋण की सीमा 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दी है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि सरकार ने यह फैसला खेती की बढ़ती लागत और किसानों को आसानी से ऋण देने के मकसद से लिया है। नए निर्देश में देशभर के बैंकों से प्रत्येक किसानों के लिए दो लाख रुपये तक के कृषि ऋण के लिए जमानत और मार्जिन जरूरतों को माफ करने को कहा गया है। इस उपाय से छोटे और सीमांत भूमिधारक 86 फीसदी से ज्यादा किसानों को लाभ होगा। बैंकों को जारी दिशा-निर्देश तेजी से लागू करने और नए ऋण प्रावधानों के बारे में किसानों को जागरूक करने का निर्देश दिया गया है। कृषि मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण तक आसान पहुंच की सुविधा मिलने की उम्मीद है। यह सरकार की संशोधित ब्याज सहायता योजना का पूरक होगा। इस योजना के तहत सरकार चार फीसदी प्रभावी ब्याज दर पर तीन लाख रुपये तक का ऋण देती है। आरबीआई ने भी पिछले हफ्ते मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की समीक्षा बैठक के बाद किसानों के लिए बिना गारंटी के ऋण की सीमा को 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने का ऐलान किया था।
छोटे और सीमांत किसानों को अगले साल से बिना गारंटी के दो लाख रुपये तक का कर्ज
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