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    Bulldozer Action : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, कहा – ‘धार्मिक इमारतें नहीं बन सकतीं लोगों की जिंदगी में बाधा’

    Editor PostBy Editor PostOctober 2, 2024No Comments5 Mins Read
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    नई दिल्ली। आज मंगलवार 1 अक्टूबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई मामले में सुनवाई की। इस सत्र के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सार्वजनिक सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और सड़कों, जल निकायों या रेलवे पटरियों पर अतिक्रमण करने वाले किसी भी धार्मिक ढांचे को हटा दिया जाना चाहिए। अदालत ने दोहराया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और बुलडोजर कार्रवाई और अतिक्रमण विरोधी अभियानों से संबंधित उसके निर्देश सभी नागरिकों पर लागू होंगे, चाहे उनकी धार्मिक मान्यताएँ कुछ भी हों।

    Girl in a jacket
    बता दें कि, सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। हालांकि, उन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान का भी प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने कहा, "मेरा सुझाव है कि रजिस्टर्ड मेल के ज़रिए नोटिस भेजने का प्रावधान होना चाहिए। इसके लिए दस दिन का समय दिया जाना चाहिए। मैं कुछ तथ्य पेश करना चाहूंगा। यहां एक धारणा बनाई जा रही है कि एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है।"

    'अवैध निर्माण चाहे किसी का भी हो, कार्रवाई होनी ही चाहिए'
    सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि हम धर्मनिरपेक्ष ढांचे के भीतर काम करते हैं। चाहे अवैध निर्माण हिंदू का हो या मुसलमान का, कार्रवाई होनी ही चाहिए। जवाब में मेहता ने इस रुख की पुष्टि की। इसके बाद, न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने टिप्पणी की कि यदि दो अवैध संरचनाएं हैं और केवल एक को गलत काम के आरोप के आधार पर ध्वस्त कर दिया जाता है, तो यह निश्चित रूप से सवाल खड़े करेगा। इस चर्चा के दौरान, न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि जब वे मुंबई में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे, तब उन्होंने भी फुटपाथों से अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया था। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आरोपी या दोषी पक्ष होना किसी संपत्ति को ध्वस्त करने का औचित्य नहीं हो सकता। इस प्रथा को "बुलडोजर न्याय" कहा जा रहा है।

    10 दिन की अवधि देने की बात पर सॉलिसीटर ने जताई आपत्ति
    मेहता ने कहा कि, नोटिस दीवार पर चिपका दिया गया है। लोग अनुरोध कर रहे हैं कि यह काम गवाहों की मौजूदगी में किया जाए। जवाब में, जस्टिस गवई ने टिप्पणी की कि अगर नोटिस को गढ़ा जा सकता है, तो गवाहों को भी मनगढ़ंत बनाया जा सकता है। यह कोई व्यवहार्य समाधान नहीं लगता। जस्टिस गवई ने आगे संकेत दिया कि अगर दस दिन की अवधि दी जाती है, तो लोग अदालत का दरवाजा खटखटा सकेंगे। इस पर मेहता ने सम्मानपूर्वक कहा कि यह स्थानीय नगरपालिका के नियमों में हस्तक्षेप करेगा, जिससे इस तरह से अवैध निर्माण को हटाना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।

    मेहता की दलील सुनने के बाद जस्टिस विश्वनाथन ने टिप्पणी की कि किसी स्थान पर रहने वाले परिवार को वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए। घर में बच्चे और बुजुर्ग लोग रहते हैं, और लोगों के लिए अचानक से स्थानांतरित होना संभव नहीं है। जवाब में, मेहता ने कहा कि, वह केवल यह सुझाव दे रहे हैं कि अदालत को ऐसा समाधान नहीं देना चाहिए जो कानून द्वारा समर्थित न हो। इसके बाद, जस्टिस गवई ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल वही समाधान पेश करना है जो पहले से ही कानून में स्थापित हैं। वे सड़कों, फुटपाथों और इसी तरह के क्षेत्रों में किए गए निर्माणों के लिए कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करेंगे।

    याचिकाकर्ता के वकील ने दी दलील
    याचिकाकर्ता के वकील सीयू सिंह ने कहा कि, वे ऐसे कई उदाहरण दे सकते हैं, जहां एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद बुलडोजर घरों पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक जारी करने के बाद भी असम और गुजरात में अप्रत्याशित रूप से बुलडोजर तैनात किए गए। जवाब में, न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा, जिससे अतिक्रमणकारियों को मदद मिले।

    इस बीच, वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी एक याचिकाकर्ता की ओर से बोलने के लिए खड़े हुए। यह देखते हुए, तुषार मेहता ने मजाकिया लहजे में टिप्पणी की, "मुझे आश्चर्य है कि गरीब याचिकाकर्ता सिंघवी की फीस कैसे वहन कर सकता है।" जवाब में, सिंघवी ने कहा, "आप भूल जाते हैं कि हम कभी-कभी ग्राहकों का मुफ्त में प्रतिनिधित्व करते हैं।"

    तुषार मेहता ने  SC से की ये अपील
    न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि, आगे भी चर्चा होगी, उन्होंने हमारे आदेश के परिणामों पर नज़र रखने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। जवाब में, मेहता ने टिप्पणी की कि अदालत को जो भी आदेश उचित लगे, उसे जारी करना चाहिए, लेकिन यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इससे बिल्डरों या अवैध अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों को कोई फ़ायदा न हो। इस तर्क पर, न्यायाधीश ने जवाब दिया कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा जो अतिक्रमण करने वालों की मदद करे।

    वकील सीयू सिंह ने कहा कि, "हम केवल नगर निगम के नियमों का पालन करने का अनुरोध कर रहे हैं। हाल ही में गणेश पंडाल पर पथराव की घटना हुई थी, जिसके बाद तुरंत इलाके में बुलडोजर तैनात किए गए थे। यह प्रथा बंद होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जावेद मोहम्मद का घर उनकी पत्नी के नाम पर पंजीकृत था। जावेद पर भीड़ के बीच हिंसा भड़काने का आरोप है। पूरी दो मंजिला इमारत को गिरा दिया गया। यह इतना आम हो गया है कि चुनावों के दौरान इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं।" दलीलें सुनने के बाद जस्टिस विश्वनाथन ने टिप्पणी की, "हमारा मानना है कि विध्वंस की कार्रवाई केवल अंतिम उपाय के रूप में की जानी चाहिए।"

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